थाना बेरीनाग एवं थल पुलिस द्वारा 12 अभियुक्तों के विरूद्ध की गई 110 (जी) CrPC की कार्यवाही
दीपक जोशी/बागेश्वर:पुलिस अधीक्षक महोदय पिथौरागढ़, श्री लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़, श्री महेश चन्द्र जोशी, क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन- श्री परवेज अली एवं क्षेत्राधिकारी धारचूला- श्री नरेन्द्र पन्त के पर्यवेक्षण में जनपद क्षेत्रान्तर्गत अपराधों की रोकथाम हेतु आदतन व सक्रिय अपराधियों के सत्यापन व निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के दृष्टिगत दिनाँक- 29.03.2023 को प्रभारी निरीक्षक थाना बेरीनाग, श्री प्रभात कुमार द्वारा बार-बार अपराध करने वाले 02 आदतन अभियुक्तों क्रमश: 1- सुरेन्द्र सिंह कार्की पुत्र लाल सिंह, निवासी- कालेटी थाना बेरीनाग जिला पिथौरागढ़, हाल दुकानदार कस्बा बेरीनाग उम्र- 50 वर्ष, एवं 2- पंकज रावत पुत्र स्व0 प्रताप सिंह, निवासी- जाख रावत थाना बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ उम्र- 33 वर्ष के विरूद्ध 110 (जी) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही कर चालानी रिपोर्ट उप जिलाधिकारी महोदय बेरीनाग को प्रेषित की गई। इसी क्रम में थानाध्यक्ष थल, श्री योगेश कुमार द्वारा बार-बार अपराध करने वाले 10 आदतन अभियुक्तों क्रमश: 1- गणेश प्रसाद पुत्र मोहन राम, निवासी- मल्ला कोट मुवानी थाना- थल जिला पिथौरागढ़ उम्र- 42 वर्ष, 2- राजेंद्र सिंह पुत्र स्व0 रतन सिंह, निवासी- मुवानी थाना- थल जिला पिथौरागढ़ उम्र- 40 वर्ष, 3- सुनील लोहिया पुत्र रामी राम, निवासी- ग्राम ऋण थाना- थल जिला पिथौरागढ़ उम्र- 46 वर्ष, 4- राजेंद्र पाण्डेय पुत्र केदार पाण्डेय निवासी- ग्राम पीपल शेरा थाना- थल जिला पिथौरागढ़ उम्र- 36 वर्ष, 5- अनिल कुमार पुत्र कल्याण राम, निवासी- ग्राम बिसौन थाना- थल जिला पिथौरागढ़ उम्र- 30 वर्ष, 6- शेर सिंह भंडारी पुत्र किशन सिंह भंडारी, निवासी- ग्राम माला सीमा थाना- थल जिला पिथौरागढ़ उम्र- 40 वर्ष, 7- नारायण गिरी पुत्र सोहन गिरी, निवासी- ग्राम माला सीमा थाना- थल जिला पिथौरागढ़ उम्र- 50 वर्ष, 8- गंगा सिंह पुत्र भगवान सिंह, निवासी- ग्राम पमतोड़ी थाना- थल जिला पिथौरागढ़ उम्र- 40 वर्ष, 9- होशियार कुमार पुत्र हरि राम निवासी- ग्राम कुमाल गांव थाना- थल जिला पिथौरागढ़ उम्र- 37 वर्ष, 10- योगेश पाठक पुत्र गंगा प्रसाद, निवासी- ग्राम मदी गांव थाना- थल जिला पिथौरागढ़ उम्र- 32 वर्ष के विरूद्ध 110 (जी) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही की गई।